भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें से एक है ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना। इस योजना के तहत, पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाती है। हाल ही में इस योजना के नए आवेदन शुरू किए गए हैं, जिससे लाखों श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को न सिर्फ पेंशन मिलती है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में बीमा और अन्य सरकारी लाभों का भी फायदा मिलता है। यदि आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपके पास ई-श्रम कार्ड है, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है।
What is E-Shram Card Pension Yojana?
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना का असली नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) है। यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की सुनिश्चित पेंशन देना है। इसके लिए श्रमिकों को 18 से 40 वर्ष की उम्र में नामांकन करना होता है और एक निश्चित प्रीमियम जमा करना होता है, जो उनकी उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रतिमाह तक हो सकता है।
योजना
योजना का नाम | ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना (प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना) |
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संचालित मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
पेंशन राशि | ₹3000 प्रतिमाह (60 वर्ष के बाद) |
बीमा लाभ | मृत्यु पर ₹2 लाख, आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख |
आवेदन की आयु सीमा | 18 से 40 वर्ष |
पेंशन प्राप्ति की आयु | 60 वर्ष के बाद |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (ई-श्रम पोर्टल/CSC सेंटर) |
दस्तावेज़ | ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर |
प्रीमियम (योगदान) | ₹55 से ₹200 प्रतिमाह (आयु के अनुसार) |
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना के लाभ
- 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलती है।
- दुर्घटना बीमा: मृत्यु पर ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख की सहायता राशि।
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): सभी लाभार्थियों को 12 अंकों का UAN मिलता है, जो पूरे भारत में मान्य है।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: ई-श्रम कार्ड धारकों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिलता है।
- आसान आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन पोर्टल और CSC सेंटर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- पेंशन ट्रांसफर: लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन की 50% राशि जीवनसाथी को मिलती है।
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो (जैसे- मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक आदि)।
- आवेदक EPFO, ESIC या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवेदक इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए।
- आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़
- ई-श्रम कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- निवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं।
- पोर्टल पर “Register on Maandhan.in” विकल्प चुनें।
- Self Registration Page पर मांगी गई जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- उम्र के अनुसार प्रीमियम राशि का चयन करें और ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपका पेंशन कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना का प्रीमियम कितना है?
- प्रीमियम राशि आवेदक की उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रतिमाह तक होती है।
- इस प्रीमियम का 50% श्रमिक खुद जमा करता है, बाकी 50% सरकार देती है।
- यह प्रीमियम 60 वर्ष की आयु तक जमा करना होता है, उसके बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना की खास बातें
- देशभर के करोड़ों असंगठित मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देने का लक्ष्य
- सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया
- पेंशन और बीमा दोनों का लाभ एक ही योजना में
- सरकार द्वारा अंशदान: प्रीमियम का आधा हिस्सा सरकार देती है
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना – महत्वपूर्ण बिंदु
- योजना का लाभ सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलेगा।
- EPFO/ESIC/NPS सदस्य या इनकम टैक्स दाता इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- पेंशन के लिए 60 वर्ष तक नियमित प्रीमियम जमा करना जरूरी है।
- पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
- आवेदन के लिए मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
- आवेदन की स्थिति और पेंशन राशि चेक करने के लिए ई-श्रम पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
Disclaimer: यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वास्तविक और सरकारी योजना है। इसमें पेंशन के लिए अलग से नामांकन जरूरी है, केवल ई-श्रम कार्ड बनवाने से पेंशन अपने आप नहीं मिलती। आवेदन के लिए सभी पात्रता और दस्तावेज़ पूरे करने होंगे। योजना पूरी तरह असली है और सरकार द्वारा संचालित है, लेकिन किसी भी फर्जी वेबसाइट या दलाल से सावधान रहें। आवेदन हमेशा अधिकृत पोर्टल या जन सेवा केंद्र के माध्यम से ही करें।